Patna : पटना नगर निगम ने गैर आवासीय संपत्तियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में बदलाव किया है। नई अधिसूचना बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत जारी की गई है। निगम का कहना है कि यह कदम टैक्स प्रणाली को साधारण, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के साथ-साथ शहरी राजस्व सुधार के उद्देश्य से उठाया गया है।
नई टैक्स व्यवस्था के प्रमुख बिंदु :
- दोगुना टैक्स (गुणांक 2) : होटल, हेल्थ क्लब, जिम, क्लब, विवाह भवन, निजी अस्पताल, बैंक, बीमा कंपनियां और बड़े गोदाम।
- 1.5 गुना टैक्स (गुणांक 1.5) : शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, मध्यम आकार के गोदाम (1–3 हजार वर्ग फुट), कोचिंग संस्थान, गाइडेंस सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट और उनके छात्रावास, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, निजी स्कूल, कॉलेज और शोध संस्थान।
- सामान्य टैक्स (गुणांक 1) : गैर-व्यावसायिक सरकारी कार्यालय।
- टैक्स मुक्त : धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान।
निगम का मानना है कि अधिक व्यावसायिक गतिविधियों वाली संपत्तियों से अधिक टैक्स जुटाना तर्कसंगत है। नई दरें संपत्ति के उपयोग और गतिविधि के आधार पर तय की गई हैं।
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