Patna : बिहार सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी निजी स्कूल बसों और उनके चालकों के सत्यापन का आदेश जारी किया है। परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि बसों की फिटनेस, उम्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र और चालकों की शारीरिक स्थिति समेत सभी जरूरी बिंदुओं की जांच की जाए।
परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन कार्यालयों को जल्द कार्रवाई करने को कहा है और 15 जनवरी तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि जल्द ही जिले के सभी निजी स्कूलों को इस संबंध में सूचना भेजी जाएगी। जांच के दौरान स्कूल बस चालकों के सभी दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी बस या चालक में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित चालक और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्कूलों से बसों और चालकों की पूरी जानकारी मांगी गई है।
परिवहन विभाग ने यह भी बताया कि जिन स्कूलों में दो हजार या उससे अधिक छात्र पढ़ते हैं, उन्हें मोटर यान अधिनियम 2019 के संशोधन के अनुसार बच्चों को घर से स्कूल लाने और वापस छोड़ने की जिम्मेदारी खुद निभानी होगी। अधिकारियों ने साफ कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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