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    Home»कोर्ट की खबरें»तेजस्वी यादव को ‘सुप्रीम’ राहत, आपराधिक मानहानि मामले को किया रद्द
    कोर्ट की खबरें

    तेजस्वी यादव को ‘सुप्रीम’ राहत, आपराधिक मानहानि मामले को किया रद्द

    Team JoharBy Team JoharFebruary 13, 2024No Comments2 Mins Read
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    पटना : आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे व बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुजराती ठग बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत रद्द कर दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कथित ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत को राज्य के बाहर किसी स्थान पर विशेषकर दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी.

    जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मंगलवार की सुबह अपना फैसला सुनाया. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को अपनी कथित टिप्पणी ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ को वापस लेते हुए एक ‘उचित बयान’ दाखिल करने का निर्देश दिया था. तेजस्वी यादव ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित ‘गुजराती ठग’ टिप्पणी वापस ले ली थी. गुजरात अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था.

    इसे भी पढ़ें: पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन, J-K क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला से जुड़ा है मामला

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