लैंगिक अपराध के लिए पोक्सो एक्ट के तहत कठोरतम सजा का प्रावधान : डालसा सचिव

लोहरदगा : झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर पाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोहरदगा 17 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर, 2023 तक 100 दिवसीय विशेष जागरूकता सह आउटरीच कार्यक्रम चला रही है. इस कार्यक्रम के तहत लोहरदगा जिले के प्रत्येक गांव व पंचायत एवं विद्यालयों में पहुंचकर न सिर्फ कानून संबंधी जागरूकता चलाया जा रहा है बल्कि किसी की समस्या होने पर उनके आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है. इसी क्रम में शुक्रवार को सरस्वती शिशु मंदिर बड़की चापी  में 500 से अधिक छात्र-छात्राओं के बीच विधिक जागरूकता का कार्यक्रम किया गया. साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु लोहरदगा डालसा द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को डालसा लोहरदगा प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत करेगी.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने बच्चों के बीच विभिन्न कानून से संबंधित बातें रखी. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चियां किसी भी तरह के अपराध होने पर खासकर लैंगिक अपराध होने की स्थिति में इसे चुपचाप सहन नहीं करें. जब भी लगे कि उन्हें किसी से खतरा है चाहे वह परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो इसकी जानकारी तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक या जिनमें उनका विश्वास है उन्हें दें. पोक्सो कानून के तहत लैंगिक अपराधों को लेकर बहुत ही सख्त दंड का प्रावधान है‌. और दोषियों को तुरंत सजा भी दी जाती है. इसके साथ ही बच्चों को ‘गुड टच’ ‘बैड टच’ के बारे में भी जानकारी दी गई. विधिक जागरूकता के कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने अनेकों प्रश्न अपने कौतूहल को शांत करने के लिए किया. जिसका समुचित उत्तर डालसा सचिव के द्वारा दिया गया. डालसा द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी भी उपस्थित छात्र- छात्राओं को दिया गया. इसके अतिरिक्त एलएडीसीएस के पैनल अधिवक्ता उमेश कुमार एवं सुदामा साहू ने भी बच्चों को पोक्सो एक्ट, बाल विवाह अधिनियम, डायन प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य  विषयों पर जानकारी दी. कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य मनोहर मोदी के अतिरिक्त सभी शिक्षक शिक्षिकाएं वहां मौजूद थे.

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