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    Home»मनोरंजन»विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 21 जनवरी को
    मनोरंजन

    विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 21 जनवरी को

    Team JoharBy Team JoharJanuary 10, 2026No Comments2 Mins Read
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    विजय
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    Johar Live Desk : विजय थलापति की बहुप्रतीक्षित और आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज को लेकर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने संबंधी सिंगल जज के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।

    दरअसल, 9 जनवरी को फिल्म से जुड़े मामले की दूसरी सुनवाई हुई। इससे पहले पहली सुनवाई में हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने सुबह 10:30 बजे ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को फिल्म को U/A सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था। हालांकि, CBFC ने इस आदेश को चुनौती देते हुए फिल्म की दोबारा जांच के लिए रीवाइजिंग कमेटी गठित करने की मांग की और इसके खिलाफ रिट याचिका दायर की।

    CBFC की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि CBFC को फिल्म की रिलीज का विरोध करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए था। डिवीजन बेंच ने फिल्ममेकर्स पर सवाल उठाते हुए कहा, “जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप फिल्म रिलीज कैसे कर सकते हैं? आप बिना सर्टिफिकेशन के रिलीज की तारीख तय नहीं कर सकते और सिस्टम पर दबाव नहीं बना सकते।”

    फिल्म के प्रोडक्शन हाउस KVN प्रोडक्शंस की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सर्टिफिकेशन पैनल द्वारा फिल्म की समीक्षा के बावजूद बोर्ड के केवल एक सदस्य ने ही आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि ‘जन नायकन’ को 9 जनवरी को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। “हमें भारी मन से यह जानकारी साझा करनी पड़ रही है कि फिल्म जन नायकन की रिलीज कुछ ऐसे कारणों से टाल दी गई है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। फिल्म में विजय थलापति के साथ बॉबी देओल मुख्य विलेन की भूमिका में नजर आने वाले हैं।

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