दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में के. कविता की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा-राहत देने का यह सही वक्त नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी मामले में बीआरएस नेता कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि यह उन्हें राहत देने का सही समय नहीं है. इससे पहले 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने के. कविता और एक अन्य आरोपी चरणप्रीत की हिरासत भी 7 मई तक बढ़ा दी थी, जो कल खत्म हो रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि के. कविता के मामले में एजेंसी 60 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करेगी.

ईडी ने 15 मार्च को के. कविता को हैदराबाद से किया था गिरफ्तार

के. कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी हैं. ईडी ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था. 15 मार्च को सुबह 11 बजे ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी. करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम 7 बजे उन्हें हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. एजेंसी उसे दिल्ली लेकर आई थी.

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