Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    22 Apr, 2026 ♦ 9:00 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»हाईकोर्ट ने राम रहीम को पत्रकार हत्याकांड में किया बरी, 3 दोषियों की सजा बरकरार
    कोर्ट की खबरें

    हाईकोर्ट ने राम रहीम को पत्रकार हत्याकांड में किया बरी, 3 दोषियों की सजा बरकरार

    Team JoharBy Team JoharMarch 7, 2026Updated:March 7, 2026No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    हाईकोर्ट
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    New Delhi : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। हालांकि, कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया है।

    राम रहीम बरी, सबूत नहीं मिले

    हाईकोर्ट ने कहा कि इस हत्याकांड में राम रहीम के साजिशकर्ता होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसलिए उन्हें बरी किया गया। इससे पहले 17 जनवरी 2019 को पंचकूला की स्पेशल CBI कोर्ट ने राम रहीम समेत सभी दोषियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

    बाकी आरोपियों की सजा बरकरार

    कोर्ट ने कहा कि कुलदीप, निर्मल और कृष्ण लाल के खिलाफ उपलब्ध सबूत और गवाहों की तस्दीक उनकी भूमिका स्पष्ट करती है। इसी आधार पर उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई है।

    राम रहीम की जेल की स्थिति

    राम रहीम इससे पहले डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में भी हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में CBI ने इस फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा, राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण मामले में 10 साल की कैद की सजा मिली है, इसलिए वह अभी जेल में ही रहेंगे।

    2002 में हुई थी हत्या

    2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में डेरा से जुड़े गंभीर आरोप प्रकाशित किए थे। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद CBI को मामले की जांच सौंपा गया। CBI की स्पेशल कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद राम रहीम और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सभी दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

    हाईकोर्ट ने सबूतों को नाकाफी बताया

    हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राम रहीम के खिलाफ सबूत और गवाह पर्याप्त नहीं थे, जबकि कुलदीप, निर्मल और कृष्ण लाल की भूमिका साबित होती है। इसलिए उनकी सजा बरकरार रखी गई।

    Also Read : घूस लेते इंजीनियर पर CBI का छापा, 50 हजार रुपये के साथ पकड़े गए

    Appeal CBI court CBI कोर्ट Dera Sacha Sauda High Court verdict jail journalist murder Krishna Lal Kuldeep Singh life imprisonment Nirmal Singh Panchkula Punjab Haryana High Court Ram Rahim Ramchandra Chhatrapati ​​Ranjit murder case sexual exploitation of sadhvis अपील उम्रकैद कुलदीप सिंह कृष्ण लाल जेल डेरा सच्चा सौदा निर्मल सिंह पंचकूला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पत्रकार हत्या रणजीत हत्याकांड राम रहीम रामचंद्र छत्रपति साध्वियों यौन शोषण हाईकोर्ट फैसला
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleअमेरिका का दावा : आज करेगा ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला
    Next Article जमीन के झगड़े ने बदली खूनी रूप, पिता की मौत, बेटा अस्पताल में

    Related Posts

    कोर्ट की खबरें

    सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को खरी-खरी: न्यायिक अधिकारियों के घेराव को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

    April 22, 2026
    टेक्नोलॉजी

     RBI ने बदले UPI ऑटो-डेबिट नियम: ₹15,000 से ज्यादा पेमेंट पर अब OTP जरूरी

    April 22, 2026
    कोर्ट की खबरें

    पूर्व सांसद पीएन सिंह के आवास पर हमले मामले में नया मोड़, न्यायालय ने तीनों आरोपी को किया बरी

    April 22, 2026
    Latest Posts

    धनबाद: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, सम्मान शिविर आयोजित करने की मांग

    April 22, 2026

    पृथ्वी दिवस पर मुरहू में जागरूकता अभियान, छात्राओं को सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण की दी जानकारी

    April 22, 2026

     बिहार में सड़कों-पुलों का काम तय समय में पूरा होगा, विभाग ने दिए सख्त निर्देश

    April 22, 2026

    रांची में स्वदेशी और कला का महाकुंभ: ‘सांसद सांस्कृतिक महोत्सव’ में 150 नि:शुल्क स्टॉल का मौका, 1 मई से होगा आगाज़

    April 22, 2026

    जनगणना से लेकर मुखिया सम्मेलन तक, डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने दी अफसरों को सख्त हिदायत

    April 22, 2026

    © 2026 Johar LIVE. Designed by Launching Press. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.