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    Home»बिहार»डबल मर्डर केस में राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
    बिहार

    डबल मर्डर केस में राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा

    Team JoharBy Team JoharAugust 18, 2023No Comments1 Min Read0
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    नई दिल्ली/पटना: राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डबल मर्डर केस में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने रिहा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को पलटते हुए दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

    यह घटना 1995 है। जिसमें उन्हें निचली अदालत से रिहाई मिली थी और पटना हाईकोर्ट ने भी उस रिहाई को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने 1995 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं करने पर छपरा के मसरख में राजेंद्र राय और दारोगा राय की हत्या के केस में पूर्व सांसद को दोषी ठहराते हुए सजा पर बहस के लिए एक सितंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश करने कहा है जो इस समय एक दूसरे मर्डर केस में जेल में ही सजा काट रहे हैं।

    convicted double murder case Former RJD MP Prabhunath Singh High Court's decision Supreme Court प्रभुनाथ सिंह
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