Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • JPSC / JSSC
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • JPSC / JSSC
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»देश»10 साल बाद अदालत ने किया बरी , कहा: “I Love You” कहना यौन उत्पीड़न नहीं…
    देश

    10 साल बाद अदालत ने किया बरी , कहा: “I Love You” कहना यौन उत्पीड़न नहीं…

    Team JoharBy Team JoharJuly 2, 2025No Comments2 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Johar Live Desk: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 2015 में दर्ज एक पॉक्सो मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 35 वर्षीय आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल ‘I Love You’ कहना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता, जब तक उसकी मंशा स्पष्ट रूप से यौन शोषण की न हो।

    इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि उसने पीड़िता को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की।

    पीड़िता, जो उस समय 17 वर्ष की थी, ने आरोपी पर छेड़छाड़ और ‘I Love You’ कहने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ भावनात्मक अभिव्यक्ति को अपराध नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह मंशा साफ तौर पर यौन उत्पीड़न की न हो।

    करीब एक दशक तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब हाईकोर्ट से आरोपी को राहत मिली है।

    Also read:इंटर कक्षाओं को लेकर छात्रों का उग्र विरोध, शिक्षा विभाग में तालाबंदी

    Also read:ऑटो चालक पर चाकू से किया हमला, हालत गंभीर…

    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous ArticleBREAKING : ACB ने शराब घोटाले मामले में की कार्रवाई, बिधु गुप्ता गिरफ्तार
    Next Article श्रावणी मेला को लेकर बोलीं मुख्य सचिव- भीड़ नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था बनायें

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    यूपी सरकार गुंडा एक्ट का दूरुपयोग कर रही है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

    September 12, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    Brics Summit 2026: ब्रिक्स समिट में भारत का असली एजेंडा, डॉलर से दूरी और चीन पर रणनीतिक लगाम

    September 12, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    छात्र आंदोलन की हिंसा की जांच कर रही समिति एफआईआर का आदेश नहीं दे सकती : सुप्रीम कोर्ट

    September 11, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    बिहार बाढ़: 14 जिलों में 44 लाख लोग प्रभावित, गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर

    September 11, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    नेपाल जलप्रलय : 1385 जिंदगियां लील गई बाढ़, 5130 अब भी लापता, 21 हजार जवान संभाल रहे मोर्चा

    September 11, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    आरक्षित पदों के डी-रिजर्वेशन पर सरकार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आमने-सामने: जानिए क्या है पूरा विवाद

    September 11, 2026
    Latest Posts

    यूपी सरकार गुंडा एक्ट का दूरुपयोग कर रही है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

    September 12, 2026

    एक्सप्लेनरः धऩबाद में प्रदूषण ज्यादा, फिर भी रैंकिंग में रांची से बेहतर? प्रक्रिया पर विशेषज्ञ उठा रहे हैं गंभीर सवाल, जानिये पूरी सच्चाई

    September 12, 2026

    हर जिले में ICU की व्यवस्था करना सरकार का लक्ष्य : अजय कुमार सिंह

    September 12, 2026

    JSSC-CGL चयनित महिला अभ्यर्थियों की तस्वीरों से छेड़छाड़, क्यों किया जा रहा सोशल मीडिया पर बदनाम?

    September 12, 2026

    जन्मदिनः अपनी पत्नी इंदिरा गांधी को फासीवादी कहनेवाले फिरोज गांधी क्या सच में मुसलमान थे?

    September 12, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.