पटना : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वैसे गरीब और निःसहाय नाबालिगों के भरण-पोषण के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी, जिनके पिता की मृत्यु हो गई है और वे अपनी माता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं. सामाजिक सुरक्षा की प्रयोजन योजना के तहत ऐसे नाबालिग को यह सहायता दी जाएगी.
जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनिवास ने बताया इसके लिए लोग शेखपुरा स्थित बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में सीधे आवेदन दे सकते हैं. आवेदन मिलने के बाद यहां के अधिकारी आवेदक के घर पर जाकर उसकी भौतिक जांच करेंगे उसके बाद आवेदन सही पाए जाने पर बैक खाते में सहायत राशि भेजी जाएगी.
शेखपुरा जिला के लिए 41 लाभुकों को किया गया चिन्हित
उन्होने बताया पहले शेखपुरा जिला के लिए सरकार ने इस योजना के तहत 41 लाभुक को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, मगर अब इसे लक्ष्य से मुक्त कर दिया है. अब जितना आवेदन आएंगे उनमें सही पाने जाने वाले सभी आवेदकों को योजना का लाभ दिया जाएगा. उन्होने बताया इस योजना में एक माता की अधिकतम दो संतान को ही यह लाभ मिलेगा. जिला में इस योजना के लाभ लेने के लिए अभी तक 90 आवेदन आ चुके हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्त
योजना के लाभ के लिए सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की है. शर्त में परिवार की आर्थिक स्थिति सबसे पहले है. पिता की मृत्यु हो जाने पर माता के पास रह रहे वैसे नाबालिग को ही यह लाभ दिया जाएगा, जिसके परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 95 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 72 हजार से नीचे है.
इसमें नाबालिग को उनके 18 वर्ष के होने तक में मात्र तीन वर्ष ही यह सहायता दी जाएगी. इसमें जो पहले होगा वही लाभ का समय माना जाएगा. किशोर अभी 12 वर्ष का है तो उसे तीन वर्ष तक यह लाभ मिलेगा और और किशोर की आयु 17 वर्ष है तो उसे 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक यह लाभ दिया जाएगा.
इसमें प्रत्येक महीने 4000 रुपये की सहायत मिलेगी. इसके लिए किशोर और उनकी माता का संयुक्त बैंक खाता आवश्यक है. किशोर का जन्म प्रमाणपत्र और आधार संख्या भी रहना जरूरी है.
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