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    Home»Uncategorized»सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक स्थगित की
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    सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक स्थगित की

    Team JoharBy Team JoharAugust 23, 2024Updated:August 23, 2024No Comments1 Min Read0
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    नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल जमानत याचिका और कथित आबकारी नीति घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी.

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी तथा केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह बृहस्पतिवार रात आठ बजे उन्हें दिया गया.

    अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की शीर्ष अदालत ने मामले में कजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

    26 जून. 5 सितंबर अंतरिम जमानत अभिषेक सिंघवी अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाला गिरफ्तारी चुनौती जमानत याचिका जवाबी हलफनामा दिल्ली न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां न्यायमूर्ति सूर्यकांत शीर्ष अदालत सीबीआई सुनवाई स्थगित सुप्रीम कोर्ट
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