जोहार लाइव ब्यूरो
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय-सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि अब पात्र मतदाता 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. यह समय-सीमा बढ़ाने का दूसरा और अंतिम मौका है.
के. रवि कुमार के मुताबिक, अलग-अलग हितधारकों से मिले अनुरोध और फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की बड़ी संख्या में मिल रही अर्जियों को देखते हुए समय-सीमा बढ़ाई गई है. उन्होंने पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन जमा करें.
Jharkhand: SIR claims and objections period extended for final time till Sept 30, says CEO. pic.twitter.com/y0pG5aduC9
— News Arena India (@NewsArenaIndia) September 16, 2026
18 साल होने वालों के लिए भी मौका
जिन पात्र भारतीय नागरिकों की उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष हो रही है और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन ECINET के माध्यम से ऑनलाइन या अपने Booth Level Officer (BLO) के जरिए किया जा सकता है.
वहीं, फॉर्म-7 के जरिए निर्धारित आधार पर किसी नाम को लेकर आपत्ति या नाम हटाने का अनुरोध किया जा सकता है. फॉर्म-8 का इस्तेमाल नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार और मतदाता पंजीकरण को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए किया जा सकता है.
Form-7 भरने से नाम अपने आप नहीं हटेगा
CEO के. रवि कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल फॉर्म-7 दाखिल करने से किसी मतदाता का नाम अपने आप मतदाता सूची से नहीं हटता. नाम हटाने से पहले निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और सुनवाई करनी होती है, जिसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है.
झारखंड में SIR के तहत 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी. इसमें पहले की सूची की तुलना में 43,61,987 नाम कम थे. इनमें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित/पता नहीं चलने वाले और डुप्लीकेट मतदाता शामिल थे. वहीं, संशोधित अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख अब 19 अक्टूबर 2026 निर्धारित है.
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