New Delhi : नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस फैसले से हजारों पूर्व अग्निवीर स्थायी नौकरी पाने के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने BSF एक्ट, 1968 की धारा 141 के तहत BSF जनरल ड्यूटी कैडर भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है। नए नियम “बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025” 18 दिसंबर 2025 से लागू हो चुके हैं।
नए नियमों के मुख्य बिंदु :
- हर भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (GD) की कुल वैकेंसी का 50% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा।
- 10% सीटें पूर्व सैनिकों और 3% सीटें कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए आरक्षित रहेंगी।
- भर्ती दो चरणों में होगी :
– पहला चरण : पूर्व अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती।
– दूसरा चरण : SSC के जरिए बाकी उम्मीदवारों के लिए भर्ती, जिसमें पहले चरण में खाली रह गई सीटें भी भरी जाएंगी।
महिला उम्मीदवारों के लिए व्यवस्था :
महिला कांस्टेबलों की संख्या हर वर्ष BSF की जरूरत के अनुसार तय की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को राहत :
- फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी छूट।
- आयु सीमा में भी छूट दी गई है।
सरकार का कहना है कि यह फैसला पूर्व अग्निवीरों को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार देने के साथ-साथ BSF की कार्यक्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।
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