Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»देश»कोयला खदानों के लिए कोई भी कंपनी लगा सकेगी बोली, अध्यादेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी
    देश

    कोयला खदानों के लिए कोई भी कंपनी लगा सकेगी बोली, अध्यादेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी

    Team JoharBy Team JoharJanuary 8, 2020No Comments2 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    JoharLive Desk

    नयी दिल्ली। सरकार ने खनन से जुड़े दो कानूनों में बदलाव के लिए अध्यादेश की मंजूरी दे दी है जिसके बाद कोई भी देसी या विदेशी कंपनी कोयला खदानों के लिए बोली लगा सकेगी।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहाँ हुई बैठक में खदान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 में बदलावों के लिए ‘खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020’ को मंजूरी दी। सरकार ने पिछले साल ही कोयला खनन एवं प्रसंस्करण में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी थी।

    बैठक के बाद कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि इस अध्यादेश के लिए कोयला खदानों का आवंटन प्राप्त करने के लिए कंपनी के ‘भारत में कोयला कारोबार के क्षेत्र में होने’ की शर्त हटा दी गयी है। इससे किसी भी देसी या विदेशी कंपनी का बोली लगाना संभव होगा। साथ ही खनन से प्राप्त कोयले के अंतिम इस्तेमाल से जुड़ी शर्तें भी हटा दी गयी हैं।

    इस अध्यादेश का सबसे पहला असर उन 46 खदानों की बोली प्रक्रिया पर पड़ेगा जिनका आवंटन 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इनके लिए बोली प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इनमें सबसे ज्यादा खदानें ओडिशा और कर्नाटक में हैं। ये वे खदान हैं जिनका आवंटन खदान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में 2015 के संशोधन के आधार पर किया गया था।

    अध्यादेश में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी खदान के लिए पर्यावरण एवं वन मंजूरी मिली हुई है तो वह स्वत: नये आवंटी को स्थानांतरित हो जायेगी। श्री जोशी ने कहा कि अभी नये सिरे से आवंटन के बाद कंपनी को 20 वैधानिक मंजूरियाँ लेनी होती हैं जिसमें आम तौर पर दो साल का समय लग जाता है। वास्तविक खनन इसके बाद ही शुरू हो पाता है।

    #National News #Online news Latest news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleमुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, नहीं हुई किसी लडक़ी की हत्या
    Next Article ‘भारत बंद’ का रहा मिला जुला असर

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    लाल किले से मोदी का संदेश: युवा, तकनीक और आत्मनिर्भरता से बनेगा विकसित भारत

    August 15, 2026
    क्राइम

    पत्नी को बांझ कहना अपराध नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट

    August 14, 2026
    ट्रेंडिंग

    ‘लेटेंट विवाद’ में समय रैना समेत 5 कॉमेडियन के खिलाफ केस रद्द, SC ने कहा- सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं युवा

    August 14, 2026
    क्राइम

    झारखंड: तिरुपति में चोरी हुए 2 करोड़ के मोबाइल साहेबगंज से बरामद, तीन गिरफ्तार

    August 14, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    विदेशी पैसों को भारत लाने की बड़ी तैयारी, GIFT-IFSC में पांच साल में 1,193 मंजूरियां

    August 14, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    विदेशी कंपनियों का भारत से मोहभंग? 5 साल में 1,605 कंपनियों ने बंद किया कारोबार

    August 14, 2026
    Latest Posts

    जोहार लाइव एक्सक्लूसिवः जेपीएससी घोटाला में उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता का खुलासा, ओएमआर शीट और लिखित परीक्षा में हुई हेरा फेरी में जेपीएससी अध्यक्ष भी थे शामिल

    August 16, 2026

    झारखंड: हॉकी की नर्सरी है सिमडेगा, खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया गौरव- कंचन सिंह

    August 15, 2026

    झारखंड: सारंडा जंगल में कभी थी गोलियों की आवाज, अब लहरा रहा तिरंगा, दशकों बाद नक्सलियों की पकड़ से मिली आजादी

    August 15, 2026

    झारखंड: अपराधियों पर शिकंजा, नशे के सौदागरों पर वार; स्वतंत्रता दिवस पर सिमडेगा पुलिस ने गिनाईं उपलब्धियां

    August 15, 2026

    झारखंड: देवेंद्र महतो को अस्पताल में रोका, रामावतार महतो ने स्टेडियम में फहराया तिरंगा

    August 15, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.