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    Home»कोर्ट की खबरें»निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मांगा साढ़े तीन महीने का समय, हाईकोर्ट ने क्या कहा… जानें
    कोर्ट की खबरें

    निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मांगा साढ़े तीन महीने का समय, हाईकोर्ट ने क्या कहा… जानें

    Team JoharBy Team JoharNovember 24, 2025Updated:November 24, 2025No Comments2 Mins Read
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    हाईकोर्ट
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    Ranchi : झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की अवमानना याचिका पर जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए।

    राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि निकाय चुनाव की पूरी तैयारी के लिए उन्हें 8 सप्ताह और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिन का समय चाहिए। कुल मिलाकर आयोग ने लगभग साढ़े तीन महीने का समय मांगा। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2026 को अगली सुनवाई की तिथि तय की। इससे स्पष्ट हो गया है कि राज्य में निकाय चुनाव फरवरी-मार्च 2026 में संभावित है।

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    2026 Jharkhand Urban Body Elections: High Court fixes next hearing on March 30 झारखंड में शहरी निकाय चुनाव : हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2026 को अगली सुनवाई तय की
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