Johar Live Desk : केंद्र सरकार ने दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली निमेसुलाइड की सभी खाने वाली (ओरल) दवाओं की बिक्री और वितरण पर भी रोक लगा दी गई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में 29 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय का कहना है कि 100 मिलीग्राम से ज्यादा डोज वाली निमेसुलाइड दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती हैं, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प बाजार में पहले से मौजूद हैं।
यह प्रतिबंध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत लगाया गया है। फैसला ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड से सलाह लेने के बाद किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
सरकार ने बताया कि इससे पहले औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया गया था और आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद यह अंतिम फैसला लिया गया।
सरकार का कहना है कि यह कदम जनहित में उठाया गया है, ताकि लोगों की सेहत को किसी भी संभावित नुकसान से बचाया जा सके।


