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    Home»ट्रेंडिंग»दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को HC से झटका, कहा- गिरफ्तारी अवैध नहीं
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    दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को HC से झटका, कहा- गिरफ्तारी अवैध नहीं

    Team JoharBy Team JoharApril 9, 2024Updated:April 9, 2024No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली : सीएम अरविंद केजरीवाल  को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने  केजरीवाल  की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट कहा कि ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क योजना के संबंध में व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ कन्वेयर के रूप में भी रिश्वत लेने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची.

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है. किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता. ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती. जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं.’

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