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    Home»झारखंड» रांची में नीट परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू, इन 13 केंद्रों के पास जमा होने पर पाबंदी
    झारखंड

     रांची में नीट परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू, इन 13 केंद्रों के पास जमा होने पर पाबंदी

    Team JoharBy Team JoharMay 1, 2026No Comments2 Mins Read
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    Ranchi:  रांची में 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

    प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नीट परीक्षा के लिए रांची में कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से मुख्य केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। यह निषेधाज्ञा 3 मई को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के पास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

    इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध:

    1. पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना वर्जित है।
    2. किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
    3. अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, बम या बारूद लेकर चलने पर रोक रहेगी।
    4. लाठी डंडा, तीर धनुष और भाला जैसे हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है।
    5. परीक्षा केंद्र के पास किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

    उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के आदेश पर परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। यह कदम असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।

    जिन प्रमुख केंद्रों पर विशेष नजर रहेगी उनमें मारवाड़ी कॉलेज, सेंट जॉन्स हाई स्कूल, डोरंडा कॉलेज, निर्मला कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय हिनू, धुर्वा और नामकुम, आर्मी पब्लिक स्कूल दीपाटोली और सेंट अलोयसियस हाई स्कूल समेत अन्य शामिल हैं।

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