रांची : झारखंड राज्य के सभी डिप्लोमा-इन-फार्मेसी संस्थानों के प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं हेतु आयोजित वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा-2026 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची कुमार रजत ने बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नामकुम स्थित वाई.बी.एन. यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जानें कब से कब तक प्रभावी होगी निषेधाज्ञा
यह आदेश 16 अप्रैल 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन सुबह 05:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इस निषेधाज्ञा के लागू होने से परीक्षा केंद्र के निर्धारित घेरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हालांकि यह नियम सरकारी कार्यों में लगे कर्मियों और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित किया गया है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम-बारूद अथवा लाठी, डंडा, तीर-धनुष और भाला जैसे घातक हथियार लेकर चलने पर सख्त रोक लगाई गई है। परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा के आयोजन को भी प्रतिबंधित किया गया है।
प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे देखते हुए अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के आदेश पर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। रांची जिला प्रशासन ने आम नागरिकों की सुविधा और शिकायतों के समाधान हेतु व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है ताकि परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।


