Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»देश»लोकसभा स्पीकर के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों ने किया साइन
    देश

    लोकसभा स्पीकर के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों ने किया साइन

    Team JoharBy Team JoharFebruary 10, 2026No Comments3 Mins Read2
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    लोकसभा
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    New Delhi : संसद में विपक्ष ने एक बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस की अगुआई में 118 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) पेश किया है। इस प्रस्ताव को मंगलवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की अगुआई में लोकसभा सचिवालय को सौंपा गया। इस बार टीएमसी विपक्ष के साथ नहीं है।

    नोटिस सौंपा गया, प्रक्रिया तेज करने का आदेश

    लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सांसद मोहम्मद जावेद ने सचिवालय को प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। नोटिस सौंपते ही लोकसभा अध्यक्ष ने सचिवालय को कहा कि वह अविश्वास प्रस्ताव की जांच करे और प्रक्रिया में तेजी लाए।

    विपक्ष का आरोप: बोलने का अधिकार नहीं

    विपक्ष ने सदन में बोलने के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। बीते 2 फरवरी को राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के संस्मरण से जुड़े मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके अलावा आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का मामला भी सदन में गतिरोध का कारण बना। विपक्ष का आरोप है कि सत्तापक्ष को खुलकर बोलने की अनुमति मिलती है, जबकि विपक्ष के नेताओं को रोका जाता है।

    संविधान और नियमों के तहत प्रक्रिया

    लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94 (C) और लोकसभा के कामकाज के नियम 200 का पालन करना होता है। प्रस्ताव में स्पष्ट शब्दों में स्पीकर पर लगे आरोपों का उल्लेख करना होता है। इसमें अनुमान या व्यंग्य की जगह नहीं होती। इसके बाद नोटिस को लोकसभा की कामकाज सूची में दर्ज किया जाता है।

    सचिवालय नोटिस मिलने के 14 दिन के भीतर प्रस्ताव पर बहस का दिन तय करता है। प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। अगर लोकसभा में बहुमत के साथ यह पास हो जाता है, तभी स्पीकर को हटाया जा सकता है।

    इतिहास में अब तक तीन बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव

    लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अब तक सिर्फ तीन बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है:

    पहली बार: 18 दिसंबर 1954, तत्कालीन स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ। बहस के बाद प्रस्ताव खारिज हो गया।

    दूसरी बार: 24 नवंबर 1966, स्पीकर हुकम सिंह के खिलाफ। समर्थन 50 से कम सदस्यों को मिला, इसलिए प्रस्ताव गिर गया।

    तीसरी बार: 15 अप्रैल 1987, स्पीकर बलराम झाकड़ के खिलाफ। बहस के बाद इसे भी खारिज कर दिया गया।

    इस बार विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उन्हें उम्मीद है कि सदन में स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए बहस होगी और सभी आरोपों पर खुलकर चर्चा होगी।

    Also Read : डोरंडा से लापता 11 साल की बच्ची सकुशल बरामद, पुलिस की त्वरित कार्रवाई रंग लाई

    Article 94 of the Constitution Congress Gaurav Gogoi House deadlock Indian politics Lok Sabha Lok Sabha Secretariat Lok Sabha Speaker no-confidence motion Om Birla Opposition opposition MPs Parliament Rahul Gandhi Speaker removal process अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला कांग्रेस गौरव गोगोई भारतीय राजनीति राहुल गांधी लोकसभा लोकसभा सचिवालय लोकसभा स्पीकर विपक्ष विपक्षी सांसद सदन गतिरोध संविधान अनुच्छेद 94 संसद स्पीकर हटाने की प्रक्रिया
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleबेचैनी खत्म, 11 साल की नेहा को सही सलामत खोज निकाली रांची पुलिस
    Next Article 7 साल तक शादी का झांसा देकर BSF जवान करता रहा यौन शोषण, SSP से न्याय की गुहार

    Related Posts

    आदिवासी

    ‘पहले वनाधिकार, फिर मेगा प्रोजेक्ट’. ग्रेट निकोबार में ट्राइबल काउंसिल का सरकार को संदेश

    July 18, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    अब सिर्फ ISRO नहीं… प्राइवेट कंपनी ने भी अंतरिक्ष में उड़ाया भारत का रॉकेट

    July 18, 2026
    आदिवासी

    चिता पर लेटीं आदिवासी महिलाएं, आखिर क्यों उठी ‘मौत या न्याय’ की मांग?

    July 17, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने छोड़ा ISRO, क्या खतरे में पड़ जाएगा गगनयान मिशन ?

    July 17, 2026
    आदिवासी

    केरलम: बिचौलियों से मिली ठोकर, तो आदिवासी किसानों ने बना डाला अपना ब्रांड ‘अंजुनाड’

    July 17, 2026
    देश

    78 साल पहले लिया गया वह ऐतिहासिक फैसला, जिसने बेटियों को दिलाया IAS-IPS बनने का हक

    July 17, 2026
    Latest Posts

    झारखंड: संजय सेठ के बयान पर इरफान अंसारी का पलटवार, कहा— ‘राजनीति छोड़िए, झारखंड के लिए एम्स लाइए’

    July 18, 2026

    72th National Film Award : ‘आर्टिकल 370’ बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, कार्तिक आर्यन और ममूटी को बेस्ट एक्टर

    July 18, 2026

    झारखंड : मईयां सम्मान योजना से महिलाओं को मिली आत्मनिर्भरता की नई पहचान

    July 18, 2026

    ‘पहले वनाधिकार, फिर मेगा प्रोजेक्ट’. ग्रेट निकोबार में ट्राइबल काउंसिल का सरकार को संदेश

    July 18, 2026

    नक्सलमुक्त भारत के दावों के बीच ‘चारू फोर्टनाइट’ को लेकर क्यों अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां?

    July 18, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.