Patna : बिहार सरकार ने सरकारी राशन दुकानों पर चावल और गेहूं के वितरण का नया नियम लागू करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था जनवरी 2026 से अगले आदेश तक लागू रहेगी। नई व्यवस्था के अनुसार अब राशन का वितरण 2:3 के अनुपात में किया जाएगा। यानी लाभुकों को हर महीने मिलने वाले कुल खाद्यान्न में दो हिस्से गेहूं और तीन हिस्से चावल होंगे।
सरल शब्दों में समझें तो अगर किसी परिवार को हर महीने 35 किलो राशन मिलता है, तो अब उन्हें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाएगा। पहले यह अनुपात अलग था, जिसमें ज्यादा चावल और कम गेहूं मिलता था। इसी तरह, प्राथमिक राशन कार्ड धारकों को भी हर महीने नए नियम के अनुसार 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार, गृहस्थी श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति हर माह कुल 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा, जिसमें गेहूं और चावल शामिल होंगे। इसी आधार पर सभी राशन कार्ड धारकों के लिए मासिक आवंटन तय किया गया है।
विभाग ने राशन दुकानदारों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए अनुपात के अनुसार समय पर राशन बांटा जाए। किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से गरीब और अंत्योदय परिवारों को संतुलित और पर्याप्त पोषण मिलेगा और राज्य में खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी।
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