Ranchi : झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान होना है। इस दिन संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यानी जहां-जहां वोटिंग होगी, वहां सरकारी दफ्तर, दुकानें और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे ताकि लोग आराम से वोट डाल सकें।
दुकानें-प्रतिष्ठान बंद, कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन
कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश में साफ कहा गया है कि मतदान वाले दिन सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहां काम करने वाले कर्मचारियों को उस दिन की छुट्टी मिलेगी और उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा। सरकार का मकसद साफ है—किसी को भी नौकरी या पैसे की चिंता की वजह से वोट डालने से वंचित न रहना पड़े।
बाहर काम करने वालों को भी मिलेगी छुट्टी
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नगर निकाय क्षेत्र का निवासी है और वहीं का मतदाता है, लेकिन वह किसी दूसरे क्षेत्र की फैक्ट्री, दुकान या औद्योगिक इकाई में काम करता है, तो उसे भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना होगा। यानि अगर आपका वोट नगर निकाय क्षेत्र में है, तो आपका नियोक्ता आपको छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकता।
डेली वेज और कैजुअल वर्कर भी शामिल
सरकार ने यह भी साफ किया है कि कैजुअल वर्कर या डेली वेज पर काम करने वाले मजदूरों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अगर वे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, तो उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इस फैसले से खासकर मजदूर वर्ग और दैनिक वेतनभोगी कामगारों को राहत मिलेगी।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे 23 फरवरी को अपने मतदान का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं।
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