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    Home»मनोरंजन»आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, कल होंगे जेल से रिहा
    मनोरंजन

    आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, कल होंगे जेल से रिहा

    Team JoharBy Team JoharOctober 28, 2021No Comments4 Mins Read0
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    शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट में एनसीबी की ओर से एएसजी अनिल सिंह की दलीलें पेश की थी. इसके बाद वकील मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का पक्ष रखा था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है. आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिली है.

    क्या बोले आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ?

    आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत मिलने के बाद वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘कोर्ट से कॉपी मिलने के बाद आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को कल जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जहां तक मेरा सवाल है, यह मेरे लिए एक रेगुलर केस की तरह था, मुझे खुशी है कि आर्यन खान को जमानत मिल गई.’

    बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी. गौरतलब है कि आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था. बृहस्पतिवार को कोर्ट में क्या हुआ जानने के लिए पढ़िये पूरी खबर

    हैदराबाद : शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट में एनसीबी की ओर से एएसजी अनिल सिंह की दलीलें पेश की थी. इसके बाद वकील मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का पक्ष रखा था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है. आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिली है.

    क्या बोले आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ?

    आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत मिलने के बाद वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘कोर्ट से कॉपी मिलने के बाद आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को कल जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जहां तक मेरा सवाल है, यह मेरे लिए एक रेगुलर केस की तरह था, मुझे खुशी है कि आर्यन खान को जमानत मिल गई.’

    बृहस्पतिवार (28 अक्टूबर) को बोम्बे हाईकोर्ट में पेश की गईं दलीलें……

    एनसीबी के वकील अनिल सिंह (एएसजी) की दलीलें

    • आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया है.
    • कई साल से आर्यन और अरबाज ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं.
    • ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था आर्यन खान.
    • ड्रग्स पेडलर अचित क्रूज से गिरफ्तार नहीं हुआ था.
    • चैट से कारोबार की बात सामने आई है.

    —एएसजी अनिल सिंह की दलीलों पर जस्टिस सांबरे ने पूछा—-

    • ड्रग्स के कारोबार का आधार क्या है?
    • आर्यन पर कारोबार के आरोप का आधार क्या है?

    —-एएसजी अनिल सिंह का जवाब……..

    • चैट से कारोबार की बात सामने आई है.
    • मेरे पास वॉट्सएप चैट का पूरा रिकॉर्ड है.
    • अगर जज चाहे तो मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूं.
    • आर्यन और अरबाज दोनों दोस्त हैं और साथ में पार्टी में गए थे.
    • आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला है.
    • 65 बी सर्टिफिकेट और ड्रग्स चैट ड्रग्स की पुष्टि करता है.
    • इनके पास ड्रग्स कैसे मिला इसकी जांच होनी चाहिए.
    • बहस के आखिर में मैं रिकॉर्ड देखूंगा- जस्टिस सांबरे
    • क्रूज से 8 लोगों के पास कई तरह के ड्रग्स मिले- अनिल सिंह
    • यह महज कोई संयोग नहीं, आप मात्रा देखिए- अनिल सिंह
    • व्हाट्सएप चैट व्यवसायिक कारोबार का सबूत है-अनिल सिंह
    • मैं उसे सार्वजनिक नहीं कर सकता, मेरे पास पूरी फाइल है- अनिल सिंह
    • क्रूज पर ड्रग्स बस निजी इस्तेमाल तक नहीं था- अनिल सिंह
    • ड्रग्स मिलने की वजह से ही धारा 28 और 29 लगाई गईं- अनिल सिंह
    • यह एक जघ्नय अपराध है- अनिल सिंह

    –आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें–

    • साजिश का सबूत होना चाहिए.
    • आर्यन खान, अरबाज के साथ थे लेकिन नहीं पता था कि उसके पास ड्रग्स है.
    • साजिश साबित करना मुश्किल, लेकिन सबूतों का क्या ?
    • आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला.
    • 5 दूसरे लोगों का आरोप आर्यन पर मढ़ा गया.
    • मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई?
    • आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है.

    क्या था पूरा मामला ?

    गौरतलब है कि बीती 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज पर चल रही ड्रग्स पार्टी की गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में छापेमारी के दौरान आर्यन खान (23), अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में आर्यन खान की चार बार जमानत याचिका खारिज की गई थी. 20 अक्टूबर को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह सभी अभियुक्तों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. आर्यन खान तकरीबन 21 दिन से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में हैं. शुक्रवार (29 अक्टूबर) को आर्यन खान और अन्यों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा.

    #Entertainment news
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