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    Home»देश»लैंड फॉर जॉब मामला : दिल्ली कोर्ट में आज लालू परिवार की अहम सुनवाई
    देश

    लैंड फॉर जॉब मामला : दिल्ली कोर्ट में आज लालू परिवार की अहम सुनवाई

    Team JoharBy Team JoharFebruary 25, 2026No Comments3 Mins Read1
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    लालू
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    New Delhi : लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मामले में आज यानी बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ी सुनवाई हो सकती है। इस बहुचर्चित केस में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी अदालत में पेश होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेता मंगलवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। साथ ही, लालू यादव इस दौरान अपना रूटीन हेल्थ चेकअप भी कराएंगे।

    अदालत ने दी थी 25 फरवरी तक पेश होने की हिदायत

    इससे पहले कोर्ट ने लालू परिवार को 25 फरवरी तक सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले में उनके दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहले ही अदालत में पेश हो चुके हैं। आज की सुनवाई में सबसे बड़ी बहस आरोप तय करने की प्रक्रिया पर हो सकती है। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि 9 मार्च से डे-टू-डे ट्रायल शुरू होने वाला है, यानी केस अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है।

    पहले की सुनवाई में लालू पहुंचे व्हीलचेयर पर

    16 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं और ट्रायल का सामना करेंगे। राबड़ी देवी ने भी साफ कहा कि वे पूरी तैयारी के साथ अदालत में अपना पक्ष रखेंगी।

    केस की पृष्ठभूमि

    29 जनवरी की सुनवाई में स्पेशल जज विशाल गोगने ने आदेश में कड़ी टिप्पणियां की थीं। अदालत ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि सरकारी नौकरियों के बदले जमीन और संपत्ति लेने की साजिश रची गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी का कथित तौर पर इस्तेमाल परिवार के लिए अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया।

    CBI की चार्जशीट और दस्तावेजों की जांच

    कोर्ट ने CBI द्वारा दायर चार्जशीट और सबूतों का अवलोकन किया। कहा गया कि पर्याप्त दस्तावेज और तथ्य हैं, जिनके आधार पर आरोप तय करना और ट्रायल चलाना जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया कि मामला केवल अनियमित नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। इसमें जमीन के ट्रांसफर, कीमतों में कथित गड़बड़ी, परिवार और करीबियों के नाम संपत्ति हस्तांतरण और उनसे जुड़े कारोबार की गहन जांच जरूरी है।

    अदालत का बचाव पक्ष को भरोसा

    अदालत ने कहा कि आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है। बचाव पक्ष को ट्रायल में CBI के सबूतों और दस्तावेजों को चुनौती देने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही, अभियोजन से जुड़े लंबित मुद्दों पर CBI को तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया।

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