Simdega : महाबुआंग थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में सिविल कोर्ट सिमडेगा ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी ग्राबियल टोपनो को अपनी पत्नी अलियानी बडिंग की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अमर चौधरी के अनुसार, घटना 14 अक्टूबर 2022 की रात की है, जब किसी बात को लेकर ग्राबियल ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण 15 अक्टूबर की सुबह अलियानी की मौत हो गई थी।
घटना के बाद मृतका के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने ग्राबियल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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