Jamshedpur: जमशेदपुर में अब खुले में सिगरेट या बीड़ी पीना और सार्वजनिक जगहों पर थूकना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने तंबाकू और गंदगी के खिलाफ सख्त मोर्चा खोल दिया है।
DC कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर समाहरणालय सभागार में तंबाकू नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता ADM लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान ने की। बैठक में घाटशिला और धालभूम के एसडीओ, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, जनसंपर्क पदाधिकारी समेत कई विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में यह फैसला लिया गया कि तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा 2003) को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगेगा। इसके लिए तीन स्तर के उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वॉड) बनाए जाएंगे जो नियमित रूप से जगह-जगह छापेमारी करेंगे।
इतना ही नहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि अब गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर के अंदर तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदारों को चेतावनी नोटिस दिए जाएंगे और जागरूक किया जाएगा कि वे बच्चों और युवाओं को तंबाकू न बेचें।
जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और भीड़भाड़ वाले स्थानों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन और सामुदायिक संवाद कार्यक्रम भी होंगे।नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने जमशेदपुर को एक तंबाकू मुक्त, साफ-सुथरा और स्वस्थ जिला बनाने का संकल्प लिया।
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