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    Home»झारखंड»झारखंड में तंबाकू कानून हुआ सख्त, सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा
    झारखंड

    झारखंड में तंबाकू कानून हुआ सख्त, सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा

    Team JoharBy Team JoharJune 11, 2025Updated:June 11, 2025No Comments2 Mins Read0
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    Jharkhand: झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना भारी पड़ सकता है। राज्य सरकार द्वारा पारित तंबाकू नियंत्रण संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही पूरे राज्य में संशोधित कानून प्रभावी हो गया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

    पहले यह जुर्माना ₹200 था, जिसे अब पांच गुना बढ़ाया गया है। यह कदम राज्य को धूम्रपान मुक्त बनाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

    नए कानून के तहत अब न सिर्फ सार्वजनिक धूम्रपान पर कार्रवाई होगी, बल्कि 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को तंबाकू उत्पाद बेचना भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की आदत पर भी रोक लगाने के प्रावधान जोड़े गए हैं।

    इस कानून से पहले सरकार ने हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या जेल की सजा दी जा सकती है।

    सरकार का मानना है कि यह कानून राज्य के नागरिकों को नशे की आदतों से दूर रखने और एक स्वस्थ वातावरण तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा।

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