Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    17 Jun, 2025 ♦ 4:15 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»ITR दाखिल नहीं करने पर महिला को 6 महीने की जेल, दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला
    कोर्ट की खबरें

    ITR दाखिल नहीं करने पर महिला को 6 महीने की जेल, दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला

    Team JoharBy Team JoharMarch 11, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को दो करोड़ रुपये की आय पर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करने पर छह महीने जेल की सजा सुनाई. मामला आयकर कार्यालय (आईटीओ) द्वारा दायर एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आरोपी को दी गई दो करोड़ रुपये की रसीद के बदले में दो लाख रुपये का टीडीएस काटा गया था. हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय का कोई रिटर्न निर्धारिती/अभियुक्त द्वारा दाखिल नहीं किया गया था. एसीएमएम मयंक मित्तल ने दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सावित्री को सजा सुनाई.

    एसीएमएम मित्तल ने 4 मार्च को पारित आदेश में कहा, “ दोषी को 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा दी जाती है और डिफ़ॉल्ट रूप से एक महीने के लिए साधारण कारावास की सजा भी दी जाती है.” हालाँकि, अदालत ने उसके आवेदन पर विचार करने के बाद आदेश को चुनौती देने के लिए उसे 30 दिन की जमानत दे दी.

    दूसरी ओर, दोषी के वकील ने कहा कि दोषी को दी गई सजा में दोषी की सामाजिक परिस्थितियों और अपराध करने के समय और सजा सुनाए जाने के समय दोषी की स्थिति की चिंता होनी चाहिए. कोर्ट में बताया गया कि दोषी एक विधवा महिला और अशिक्षित है. दोषियों के परिवार में केवल दोषी के अलावा परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है.

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 सितंबर, 2017 को आईटीओ द्वारा दोषी को डेटा के सत्यापन के लिए एक पत्र जारी किया गया था कि आकलन वर्ष 2014-15 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था या नहीं, हालांकि, आरोपी दाखिल करने में विफल रहा.

    Country Court Delhi it ITR johar live news आईटी आईटीआर कोर्ट जोहार लाइव न्यूज़ दिल्ली देश
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Article11 अंचल अधिकारी और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का तबादला-पदस्थापन, देखें लिस्ट
    Next Article राज्यसभा चुनाव : बीजेपी से प्रदीप वर्मा और महागठबंधन से सरफराज अहमद ने किया नामांकन, जानें पक्ष-विपक्ष की विधानसभा में स्थिति

    Related Posts

    जमशेदपुर

    जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 32 कुख्यात अपराधी चिन्हित, 20 गिरोह के 164 सहयोगियों पर निगरानी

    June 17, 2025
    झारखंड

    राज्यपाल से मिले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, 16th Finance Commission की कॉपी सौंपी

    June 17, 2025
    जमशेदपुर

    जल संकट को लेकर बागबेड़ा विकास समिति ने DC को सौंपा ज्ञापन, कहा – तत्काल हो समाधान

    June 17, 2025
    Latest Posts

    जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 32 कुख्यात अपराधी चिन्हित, 20 गिरोह के 164 सहयोगियों पर निगरानी

    June 17, 2025

    सिविल कोर्ट से कैदी फरार, तलाश में जुटी पुलिस

    June 17, 2025

    झारखंड के दो मजदूरों की मौत, विधायक जयराम महतो ने सरकार पर साधा निशाना

    June 17, 2025

    बोलेरो और बाइक की टक्कर, एक युवक की मौ’त, एक घायल

    June 17, 2025

    होटल में हथियार के साथ हंगामा करने पहुंचे 6 युवक गिरफ्तार, पिस्तौल जब्त

    June 17, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.