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    Home»कोर्ट की खबरें»मंत्री इरफान अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, पॉक्सो एक्ट के मामले में चलेगा ट्रायल
    कोर्ट की खबरें

    मंत्री इरफान अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, पॉक्सो एक्ट के मामले में चलेगा ट्रायल

    Team JoharBy Team JoharSeptember 12, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची : झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. दुष्कर्म पीड़िता एक बच्ची की तस्वीर वायरल करने के मामले में मंत्री को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. दुमका कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के मामले को उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इरफान अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी.

    क्या है मामला

    दरअसल, वर्ष 2018 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था. तब पीड़िता से मिलने इरफान अंसारी अस्पताल पहुंचे थे. उनके मोबाइल से बच्ची की तस्वीर ली गई थी. अस्पताल में भर्ती बच्ची का फोटो वायरल होने पर अदालत ने संज्ञान लिया था. मामले में जामताड़ा थाना में इरफान अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप लगा था कि इरफान अंसारी के मोबाइल से पीड़िता का फोटो वायरल हुआ है. इस मामले में नवंबर 2022 में इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम हुआ था. फिलहाल, दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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