Bokaro : बोकारो जिले में महिला बाल विकास परियोजना में कार्यरत दो संविदा कर्मियों की सेवा को नियमित करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट में कमल रजवार और गीता कुमारी ने रिट याचिका दायर कर 2008 से संविदा पर कार्यरत होने के आधार पर सेवा नियमित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस मामले में दोनों के पक्ष में फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने कोर्ट को बताया कि दोनों याचिकाकर्ता बीते 16 वर्षों से बोकारो जिले के महिला बाल विकास कार्यालय में सांख्यिकी सहायक के पद पर कार्यरत हैं।
कोर्ट ने उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार मामले का हवाला देते हुए झारखंड सरकार के महिला कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग के सचिव को आदेश दिया कि वे दोनों कर्मियों को 8 सप्ताह के अंदर नियमित करें।
इस फैसले से लंबे समय से नौकरी की स्थायित्व की मांग कर रहे संविदा कर्मियों को राहत मिली है।
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