Joharlive Team
रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले साइबर अपराध के आरोपी राहुल कुमार, मुन्ना कुमार दास, मंतोष पंडित और अन्य की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की। वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार की अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा। जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. वह कई माह से जेल में हैं। उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार राहुल कुमार, मुन्ना कुमार दास, मंतोष पंडित सहित अन्य लोगों को बैंक अधिकारी बनकर ठगने के आरोपी हैं। वहीं, इनके खिलाफ जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य साइबर थाना में मामला दर्ज है। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसी मामले में वें हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की।
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