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    Home»ट्रेंडिंग»यात्रीगण कृपया ध्यान दें : ट्रेन में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, जुर्माने के साथ हो सकती है तीन साल की जेल
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    यात्रीगण कृपया ध्यान दें : ट्रेन में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, जुर्माने के साथ हो सकती है तीन साल की जेल

    Team JoharBy Team JoharNovember 18, 2023No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली : रेलवे के दो डिवीजन ने यात्रियों से अपील की है कि वो ट्रेन में कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें. ट्रेन में आग लगने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे जोन के विजयवाड़ा डिवीजन और ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन ने शुक्रवार को यात्रियों से ये अपील की है. दोनों डिवीजन ने शुक्रवार को यात्रियों से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाने का आग्रह किया है. विजयवाड़ा डिवीजन के मंडल रेलवे प्रबंधक (डीआरएम) नरेंद्र ए पाटिल ने कहा कि रेलवे पर ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है और धारा 67, 164 और 165 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

    क्या है सजा?

    अगर कोई यात्री ऐसे पदार्थों के साथ यात्रा करते पाया जाता है तो रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत उस यात्री को 1,000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों की सजा हो सकती है. साथ ही, उन्होंने कहा कि दंडात्मक प्रावधानों के अलावा दोषियों को उनके कार्यों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, चोट या क्षति के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

    बता दें, दिवाली के समय, विजयवाड़ा डिवीजन ने 18 अक्तूबर से 16 नवंबर के बीच अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम पर यात्रियों के मध्य ज्वलनशील और विस्फोक पदार्थ ले जाने के खिलाफ एक विशेष अभियान भी चलाया था. स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है और लोगों को सूचित करने के लिए लगातार घोषणाएं की जा रही हैं कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे आदि न ले जाए.

    इसे भी पढ़ें: मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अगले वर्ष 6 से 26 फरवरी तक, JAC ने शुरू की तैयारी

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