9 बिल्डरों के अकाउंट फ्रीज करने का आदेश, नहीं कर सकेंगे निकासी

रांची : झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (झारेरा) सख्ती के मूड में है. बिल्डरों पर कार्रवाई भी की जा रही है. पहले नोटिस, फिर फाइन भी लगाया गया. इसके बाद भी बिल्डरों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी. अब रेरा ने झारखंड के 9 बिल्डरों के अकाउंट फ्रीज करने का आदेश संबंधित बैंकों को दिया है. वहीं किसी भी तरह के निकासी पर रोक लगा दी गई है. बता दें कि रेरा को लगातार बिल्डरों के खिलाफ ग्राहकों से शिकायतें मिल रही थी. इसके बाद ही एक के बाद एक बिल्डरों पर कार्रवाई की जा रही है.

5 प्रोजेक्ट के अकाउंट से निकासी की अनुमति

बिमला एन्क्लेव एंड शांतायन मार्केट, क्लाउड 9, राज रेजीडेंसी, बालेश्वरी टावर, रेजीडेंसी पैलेस 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं. जिनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था. इन प्रोजेक्ट के बिल्डरों ने रेरा में कॉस्ट की राशि जमा करा दी है. इसके बाद रेरा कोर्ट ने केस को डिस्पोज कर दिया है. वहीं अकाउंट से निकासी की अनुमति प्रदान कर दी है.

इन बिल्डरों पर कार्रवाई

हरिओम अपार्टमेंट ब्लॉक- III, चीरा, चास, बोकारो

सिल्वर हाइट्स, सरकारी कुआं, मनिटोला के पास, डोरंडा, रांची

शिव साईं वाटिका, ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास, लाइफ लाइन नर्सिंग होम के बगल में, प्रगति पथ, मकचुन टोली, चुटिया, रांची

एमएस सरजू कंस्ट्रक्शन, सरस्वती नगर, चास, बोकारो

पंकज अपार्टमेंट, एफसीआई के पास गोदाम, बसुवाडीह, जसीडीह, बसुवाडीह

लक्ष्य एसएस एन्क्लेव, छोटा गोविंदपुर, जमशेदपुर

मंटी अपार्टमेंट, तुपुदाना, रांची

राज साक्षी अपार्टमेंट, जबरा, हज़ारीबाग, झारखंड

रॉयल-3 अपार्टमेंट, श्री सिटी के पास, नवाडीह, धनबाद

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