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    Home»ट्रेंडिंग»AAP को खत्म करने का षड्यंत्र मोदी-शाह ने रचा, देश से मांगें माफी : केजरीवाल
    ट्रेंडिंग

    AAP को खत्म करने का षड्यंत्र मोदी-शाह ने रचा, देश से मांगें माफी : केजरीवाल

    Team JoharBy Team JoharFebruary 27, 2026Updated:February 27, 2026No Comments3 Mins Read2
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    अरविंद केजरीवाल
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    New Delhi : दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में बरी कर दिया। इसी मामले में 21 अन्य आरोपी भी राहत पा गए। केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई पहले इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी थी। ये जांच उस समय की आप सरकार की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर आधारित थी।

    न्यायाधीश ने कहा – ‘केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं’

    विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं थे। उन्होंने जांच में हुई चूक के लिए सीबीआई को फटकार लगाई। न्यायाधीश ने कहा, “आरोपपत्र में आंतरिक विरोधाभास हैं, जो साजिश की थ्योरी की जड़ पर प्रहार करते हैं। किसी भी सबूत के अभाव में केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप टिक नहीं सकते। उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया, जो कानून के शासन के खिलाफ है।”

    मोदी-शाह को मांगनी चाहिए माफी: अरविंद केजरीवाल

    AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर के लोगों ने जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि किस तरह पिछले 4 साल से ED, CBI और सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर शराब घोटाला नामक एक आरोप लगाया गया। CBI, ED ने उसमें चार्जशीट दाखिल की। आज कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा भी चलाया जा सके… कोर्ट का कहना है कि इतना गलत, फर्जी केस है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। यह पूरा षड्यंत्र किसने और क्यों रचा? यह पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने रचा, उन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए

    मनीष सिसोदिया भी बरी, कोई प्राथमिक सबूत नहीं

    सिसोदिया के मामले में न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उनकी संलिप्तता को दर्शाता हो। न ही उनसे कोई बरामदगी की गई है। न्यायाधीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ भ्रामक कथनों पर आधारित आरोपपत्र में कई कमियां हैं, जिन्हें गवाहों या सबूतों से साबित नहीं किया जा सकता।

    अदालत की कड़ी चेतावनी, जांच एजेंसी को फटकार

    न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की आधूरी जांच और कमजोर आरोपपत्र कानून के शासन के लिए हानिकारक है। उन्होंने सीबीआई पर जोर देकर कहा कि जांच में गड़बड़ी और सबूतों की कमी के चलते मामले में ठोस आधार नहीं बनता।

    Also Read : बिहार की पांचवीं राज्यसभा सीट पर सियासी हलचल, AIMIM ने तेजस्वी यादव से मांगा समर्थन

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