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    Home»झारखंड»मांडू प्रखंड के 4.13 एकड़ गैर मजरुआ खास भूमि पर जमाबंदी होगी रद्द, दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश
    झारखंड

    मांडू प्रखंड के 4.13 एकड़ गैर मजरुआ खास भूमि पर जमाबंदी होगी रद्द, दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश

    Team JoharBy Team JoharJune 3, 2024No Comments2 Mins Read
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     रामगढ़: रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू अंचल के मौजा करमा खाता संख्या 6 प्लॉट संख्या 3645 के रकबा 4.13 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म जंगल भूमि पर ठाकुर महतो के नाम से संदेहात्मक रूप से कायम जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया गया है. इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा सम्पुष्टि प्राप्त होने के बाद डीसी रामगढ़  चंदन कुमार ने वर्णित 1 अभिलेख को मूल रूप से वापस करते हुए अंचल अधिकारी मांडू को संबंधित भूमि की जमाबंदी को रद्द करने तथा भूमि को सरकार के दखल कब्जा में लेने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही डीसी ने अंचल अधिकारी मांडू को उपरोक्त जमाबंदी कायम करने में दोषी/संलिप्त कर्मियों/ पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित उचित माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि मांडू प्रखंड के करमा क्षेत्र में संबंधित 4.13 एकड़ भूमि के संदेहात्मक जमाबंदी संबंधित मामला संज्ञान में आने के बाद डीसी रामगढ़ के न्यायालय में सुनवाई की गई. न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में बिहार/ झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4h के तहत कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करते हुए संपुष्टि के लिए आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजा गया था. मामले में आगे की कार्रवाई के क्रम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार रांची द्वारा संबंधित जमाबंदी रद्द करने को अनुमोदन दिया गया. वहीं विभाग द्वारा संबंधित जमाबंदी को रजिस्टर 2 से डिलीट करने का आदेश दिया गया है.

    जमाबंदी जमीन डीसी भूमि रद्द रामगढ़
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