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    Home»बिहार»अगर 30 जून तक नहीं भरा प्रॉपर्टी टैक्स तो लगेगा जुर्माना, इस लाभ से भी रहेंगे वंचित
    बिहार

    अगर 30 जून तक नहीं भरा प्रॉपर्टी टैक्स तो लगेगा जुर्माना, इस लाभ से भी रहेंगे वंचित

    Sneha KumariBy Sneha KumariJune 24, 2025Updated:June 24, 2025No Comments2 Mins Read
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    प्रॉपर्टी टैक्स
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    Patna : पटना नगर निगम ने शहर के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए आखिरी चेतावनी दी है। निगम ने साफ कर दिया है कि जो लोग 30 जून 2025 तक टैक्स नहीं भरेंगे, उन्हें 5% की छूट नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, 1 अक्टूबर 2025 से बकाया टैक्स पर हर महीने 5% जुर्माना भी लगेगा।

    निगम का यह फैसला उन हजारों लोगों को सीधे प्रभावित करेगा, जिन्होंने अब तक टैक्स भरने में ढिलाई दिखाई है। निगम ने जानकारी दी है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच टैक्स भरने वालों को न तो छूट मिलेगी और न ही उस दौरान जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद नियम और ज्यादा सख्त हो जाएंगे।

    टैक्स वसूली को लेकर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। अब रविवार और छुट्टी के दिन भी टैक्स काउंटर खुले रहेंगे। काउंटर पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दो शिफ्टों में कर्मचारी काम करेंगे, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी दी गई है।

    पटना नगर निगम ने साफ कहा है कि जो लोग 30 जून तक टैक्स नहीं भरेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संपत्ति को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। निगम की अपील है – समय पर टैक्स भरें और छूट का लाभ उठाएं, वरना नुकसान झेलना पड़ेगा।

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