Johar Live Desk : पाकिस्तान की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने शनिवार को तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में दोनों पर सरकारी तोहफों में कथित धोखाधड़ी का आरोप था।
रावलपिंडी की स्पेशल कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि खान और बुशरा ने 2021 में सऊदी सरकार से प्राप्त कीमती तोहफों को सरकारी तोशखाना में जमा किए बिना बेच दिया था। इन तोहफों में महंगी घड़ियां और सोने-हीरे के आभूषण शामिल थे।
कोर्ट ने दोनों पर पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन्हें 1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
बुशरा बीबी को अक्टूबर 2024 में और इमरान खान को एक महीने बाद जमानत मिली थी। दोनों इस सजा के खिलाफ पाकिस्तान की हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वर्तमान में दोनों अदियाला जेल में पहले से ही बंद हैं, जहाँ वे अल-कादिर ट्रस्ट केस में दोषी पाए जाने के बाद से कैद हैं।
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