Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»झारखंड»पूर्व विधायक अमित महतो को बड़ी राहत, निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा को हाईकोर्ट ने 1 साल में बदला
    झारखंड

    पूर्व विधायक अमित महतो को बड़ी राहत, निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा को हाईकोर्ट ने 1 साल में बदला

    Team JoharBy Team JoharMay 2, 2023No Comments2 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi: हाई कोर्ट से सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रांची की निचली अदालत द्वारा दी गई 2 साल की सजा को 1 साल में बदला है। कोर्ट ने अमित महत्व को आईपीसी की धारा 506 में 2 साल की सजा सुनाई थी जिसे कोर्ट ने 1 साल में बदला है। बता दें कि 2 साल सजा मिलने के बाद अमित महतो की सिल्ली विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। मंगलवार को सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में सजायाफ्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित महतो सहित मनजीत कुमार साहू एवं पंचानन सिंह मुंडा द्वारा सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई।

    वहीं इसी मामले में अभियुक्तों को मिली सजा को बढ़ाए जाने का आग्रह करने वाली सोनाहातू के तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार की एक्यूटल अपील की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आलोक कुमार के अपील को खारिज कर दिया। वहीं अमित महतो की सजा 2 साल के बदले 1 साल करते हुए उन्हें राहत दी है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की।

    सीओ आलोक कुमार के साथ थी मारपीट

    दरअसल सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के साथ मारपीट एवं उन पर हमला करने मामले में रांची की निचली अदालत ने सिल्ली से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित महतो सहित आठ दोषियों को दो-दो वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 45-45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को 14 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने सोनाहातू के तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने, सरकारी काम-काज में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में दोषी पाकर सजा सुनाई थी।

    Amit Mahto Former MLA High Court Lower Court ranchi अमित महतो निचली अदालत पूर्व विधायक रांची हाईकोर्ट
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleसांसद दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल के खिलाफ MP-MLA कोर्ट ने आरोप गठित
    Next Article प्यार की कोई सीमा नहीं : भारतीय नागरिक ने पाकिस्तान जाकर कर ली शादी

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड के खनिज सेस पर केंद्र की रोक का विरोध, हेमंत ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की

    August 13, 2026
    क्राइम

    JPSC गड़बड़ी: 7 आरोपियों पर CID का शिकंजा, कई जिलों में छापेमारी

    August 13, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    JPSC आंदोलन: 10 दिन की भूख हड़ताल के बाद आज अनशन तोड़ेंगे महेंद्र प्रसाद मंडल

    August 13, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    योजनाओं का कागजी खेल नहीं चलेगा, खेतों में दिखे असर : शिल्पी नेहा तिर्की

    August 13, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    खान व खनिज बिल पर भड़के हेमंत सोरेन, बोले- खनिज हमारा तो फैसला दिल्ली क्यों करेगी?

    August 13, 2026
    क्राइम

    झारखंड: विधानसभा मार्च में झड़प पर पुलिस का एक्शन, दावा- समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड

    August 13, 2026
    Latest Posts

    झारखंड के खनिज सेस पर केंद्र की रोक का विरोध, हेमंत ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की

    August 13, 2026

    JPSC गड़बड़ी: 7 आरोपियों पर CID का शिकंजा, कई जिलों में छापेमारी

    August 13, 2026

    JPSC आंदोलन: 10 दिन की भूख हड़ताल के बाद आज अनशन तोड़ेंगे महेंद्र प्रसाद मंडल

    August 13, 2026

    योजनाओं का कागजी खेल नहीं चलेगा, खेतों में दिखे असर : शिल्पी नेहा तिर्की

    August 13, 2026

    खान व खनिज बिल पर भड़के हेमंत सोरेन, बोले- खनिज हमारा तो फैसला दिल्ली क्यों करेगी?

    August 13, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.