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    Home»झारखंड»अदालत का फैसला, रेप व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
    झारखंड

    अदालत का फैसला, रेप व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

    Team JoharBy Team JoharDecember 22, 2023Updated:December 22, 2023No Comments2 Mins Read0
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    बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, योगेश कुमार सिंह की अदालत ने हत्या और रेप मामले में एक आरोपी शिवपूजन सिंह चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर आजीवन कारावास की सजा और 35 हजार का जुर्माना लगाया है. बता दें कि यह घटना साल 2022 की है. बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आरोपी शिवपूजन सिंह चौधरी ने बारिश में भींग रही एक विक्षिप्त महिला के साथ रेप कर हत्या को अंजाम दिया था. घटना के वक्त महिला अकेली थी और आरोपी एक ट्रैक्टर के शो रूम में गार्ड की नौकरी करता था. जहां आरोपी द्वारा महिला को पनाह देने की बात कहकर पहले उसके साथ रेप किया फिर उसे तालाब में डुबाकर मार दिया गया.

    घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और महिला के घरवालों को जानकारी दी गई. जिसके बाद पुलिस ने शो रूम के सीसीटीवी को खंगाली, जिसके बाद सारे मामले का पता चला. जिसके बाद कोर्ट में सारे साक्ष्य की प्रस्तुति की गई और बोकारो कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपया का जुर्माना लगाया. इस मामले में बोकारो कोर्ट के अपर लोक अभियोजक (सरकारी अधिवक्ता) राकेश कुमार राय ने सारी जानकारी दी.

    ये भी पढ़ें: सांसदों के निलंबन के खिलाफ INDIA गठबंधन का प्रदर्शन, घटक दलों ने जिला मुख्यालय के समक्ष दिया धरना

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