Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    26 Jul, 2025 ♦ 11:30 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»ट्रेंडिंग»सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में पेश किया UCC बिल, लिव इन रिलेशनशिप भी कानून के दायरे में
    ट्रेंडिंग

    सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में पेश किया UCC बिल, लिव इन रिलेशनशिप भी कानून के दायरे में

    Team JoharBy Team JoharFebruary 6, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC को लेकर विधानसभा में बिल पेश किया है. इसको लेकर विधानसभा में चर्चा होनी है. वहीं राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया जाएगा. बिल में कई तरह के प्रावधान शामिल किए हैं. जैसे की विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. अगर रजिस्ट्रेशन न हो तो 20 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. वहीं विवाह के वक्त स्त्री की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है. तलाक के लिए दंपति को एक साल साथ रहना होगा, उसके बाद ही वह कोर्ट जा सकते हैं. किसी भी धार्मिक प्रथा के हुई शादी के बाद तलाक लेना हो तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा. संपत्ति को लेकर महिला और पुरुषों के बीच बराबर अधिकार होगा. इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. वहीं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ो के लिए भी नियम बनाए गए हैं. उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. रजिस्ट्रेशन न कराने पर जोड़े को छह महीने का जेल और 25 हजार का दंड या दोनों हो सकते हैं. वहीं पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी.

    ये भी पढ़ें: आचार्य प्रमोद ने की सीएम योगी से मुलाकात, कहा- नीतीश कुमार ने गठबंधन का अंतिम संस्कार कर दिया

    UCC आज की खबर उत्तराखंड करंट न्यूज जोहार लाइव डेली न्यूज ताजा खबर देहरादून न्यूज हेडलाइन मुख्य समाचार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रजिस्ट्रेशन राज्यपाल लेटेस्ट न्यूज विधानसभा समान नागरिक संहिता सिटी न्यूज स्थानीय खबर
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleकोरोना को लेकर वैज्ञानिकों ने किया अलर्ट, फरवरी में फिर से बढ़ सकते हैं संक्रमण के मामले
    Next Article आज से आम लोगों के लिए खुला राजभवन उद्यान, 400 किस्म के लगे गुलाब के फूलों संग इठलाए लोग

    Related Posts

    ट्रेंडिंग

    बिहार म्यूजियम में 6 अगस्त को हेरिटेज वॉक, 300 लोग लेंगे हिस्सा

    July 26, 2025
    देश

    PM मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता

    July 26, 2025
    देश

    ट्रेनों में खराब खाने को लेकर एक साल में 6645 शिकायतें, 1341 मामलों में जुर्माना

    July 26, 2025
    Latest Posts

    जमशेदपुर में भारी बारिश से खतरा बढ़ा, स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर खतरे के ऊपर

    July 26, 2025

    NH-19 पर चार वाहनों की भीषण टक्कर, ड्राइवर डेढ़ घंटे तक फंसा, रेस्क्यू के बाद अस्पताल में भर्ती

    July 26, 2025

    BREAKING : गुमला में एनका’उंटर, तीन नक्सली ढेर, तीन हथियार बरामद

    July 26, 2025

    झारखंड में जनगणना की तैयारी शुरू, सरना धर्म कोड पर भी विचार

    July 26, 2025

    बिहार म्यूजियम में 6 अगस्त को हेरिटेज वॉक, 300 लोग लेंगे हिस्सा

    July 26, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.