बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को मिली रहात, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली : पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने एशियाई गेम्स के ट्रायल से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दी गई छूट के खिलाफ पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने क्या कहा

इस मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत इस बात का फैसला नहीं करेगी कि बेहतर पहलवान कौन है? अदालत सिर्फ यह देखेगी कि एशियाई खेलों के लिए पहलवान चयन में पहले से स्थापित और तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं।

पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने दायर की थी याचिका

बता दें कि पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की संयुक्त याचिका का उल्लेख जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष किया गया था। एडवोकेट अधिवक्ता हृषिकेश बरुआ और अक्षय कुमार द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि आईओए की ओर से 2 कैटेगिरी (पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं की 53 किग्रा) के संबंध में जारी निर्देश को रद्द कर दिया जाए और बजरंग और विनेश को दी गई छूट को रद्द कर दिया जाए। याचिका में मांग की गई थी कि ट्रायल निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। किसी भी पहलवान को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए।