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    Home»क्राइम»नाबालिग सौतेली बेटी से हैवानियत की सजा 141 साल!
    क्राइम

    नाबालिग सौतेली बेटी से हैवानियत की सजा 141 साल!

    Team JoharBy Team JoharNovember 30, 2024No Comments2 Mins Read
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    मल्लपुरम : केरल राज्य से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जहां सबसे पहले एक नाबालिग सौतेली बेटी से कलयुगी पिता द्वारा सालों से हैवानियत करने की चौंकाने वाली खबर है. वहीं, जब मामला केरल की एक अदालत में पहुंचा तो पिता को दोषी ठहराया गया और उसे विभिन्न प्रावधानों के तहत 141 सालों की कुल सजा अदालत द्वारा सुनाई गई. आइए, जानते हैं इस आश्चर्यजनक मामले की पूरी सच्चाई.

    ऐसे 141 सालों की सजा भुगतेगा दोषी

    जिले के मंजेरी शहर की त्वरित विशेष अदालत के जज अशरफ एएम ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी को 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई. हालांकि, अदालत के 29 नवंबर के आदेश के अनुसार, दोषी को कुल 40 वर्ष जेल की सजा काटनी होगी, क्योंकि यह उसे सुनाई सबसे अधिक अवधि की सजा है. इसमें कहा गया कि विभिन्न प्रावधानों के तहत दी गई अलग-अलग सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत ने दोषी पर 7.85 लाख का फाइन भी लगाया है और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

    क्या कहती है पुलिस

    मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोषी और पीड़िता तमिलनाडु के मूल निवासी हैं. उन्होंने बताया कि सौतेला पिता 2017 से पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था. अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने एक दोस्त के सुझाव पर आखिरकार अपनी मां को सारी बात बताई, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस की में की गई थी.

    Also Read: क्या 1 दिसंबर से देर से आएगा ओटीपी? TRAI से जानें क्या है सच्चाई

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