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    Home»झारखंड»निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज
    झारखंड

    निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज

    Team JoharBy Team JoharAugust 3, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब पूजा सिंघल जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं।

    अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से 205 का पिटीशन डाला गया है। अधिवक्ता के माध्यम से उनको उपस्थित रखने का आग्रह किया गया है। उसका जवाब देने के लिए अदालत ने समय दिया है।

    इससे पूर्व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 26 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि तीन अगस्त निर्धारित की थी।

    इससे पहले 19 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी की अदालत ने पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार, जेई राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर ईडी की विशेष अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध समन जारी किया था।

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