New Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। यह याचिका आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की याचिका से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें IRCTC होटल घोटाला मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। राबड़ी देवी की याचिका इसी आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।
हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब
याचिका में राबड़ी देवी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता में, ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद CBI से जवाब मांगा। कोर्ट ने तेजस्वी यादव की आपराधिक रिवीजन याचिका के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया।
IRCTC घोटाले में ट्रायल कोर्ट का आदेश
तेजस्वी यादव की याचिका में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में IRCTC घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के अपराधों के लिए तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के पर्याप्त आधार पाए गए थे। 13 अक्टूबर 2025 को, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120B के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया था।
2004-2009 के IRCTC घोटाले का विवरण
स्पेशल कोर्ट ने 29 मई को लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों, प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता और रेलवे अधिकारियों राकेश सक्सेना और पी.के. गोयल के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था। यह कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान नियमों का पालन किए बिना दो IRCTC होटलों को लीज पर दिया गया था। इनमें से एक होटल सरला गुप्ता को अलॉट किया गया था, जो उस समय आरजेडी प्रमुख के करीबी सहयोगी और राज्यसभा सदस्य प्रेम गुप्ता की पत्नी थीं।
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