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    Home»ट्रेंडिंग»GST परिषद का बड़ा फैसला : डेयरी उत्पादों, उर्वरकों और कृषि उपकरणों पर टैक्स कम, कोल्ड ड्रिंक होंगे महंगे
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    GST परिषद का बड़ा फैसला : डेयरी उत्पादों, उर्वरकों और कृषि उपकरणों पर टैक्स कम, कोल्ड ड्रिंक होंगे महंगे

    Team JoharBy Team JoharSeptember 4, 2025No Comments3 Mins Read0
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    GST
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    New Delhi : GST परिषद ने त्योहारों से पहले किसानों और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई डेयरी उत्पादों, उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर कर की दरें कम करने का फैसला किया है। हालांकि, कोल्ड ड्रिंक और अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे।

    डेयरी उत्पादों पर राहत

    परिषद ने ‘अल्ट्रा हाई टेंपरेचर’ (यूएचटी) दूध, छेना और पनीर पर GST को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है। कंडेंस्ड दूध, मक्खन और पनीर पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, पिज्जा ब्रेड और सादी चपाती या रोटी पर भी कर की दर को पांच प्रतिशत से शून्य कर दिया गया है।

    किसानों के लिए खुशखबरी

    कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए परिषद ने उर्वरकों के प्रमुख कच्चे माल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। नीम-आधारित जैव कीटनाशकों सहित अन्य जैव कीटनाशकों पर भी GST 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।

    कृषि उपकरणों पर भी टैक्स में कटौती की गई है। 15 हॉर्स पावर तक के डीजल इंजन, हैंड पंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण, स्प्रिंकलर नोजल, मिट्टी तैयार करने वाली मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी, कंपोस्टिंग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर ट्रैक्टर को छोड़कर) पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

    ट्रैक्टर के पिछले टायर, ट्यूब, 250 सीसी से अधिक क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, हाइड्रोलिक पंप और अन्य ट्रैक्टर कलपुर्जों पर भी GST 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। सेल्फ-लोडिंग कृषि ट्रेलरों और ठेलागाड़ियों पर भी घटी हुई दरें लागू होंगी।

    कोल्ड ड्रिंक और गैर-अल्कोहल पेय पर टैक्स बढ़ा

    GST परिषद ने कोका-कोला, पेप्सी जैसे कार्बोनेटेड पेय और अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों पर टैक्स को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय, कैफीन-युक्त पेय और अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले पेय पर भी GST 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि, फलों के गूदे या रस आधारित पेय पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।

    आम उपभोक्ताओं के लिए राहत

    GST परिषद ने कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम किया है। बालों का तेल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बर्तन, बच्चों के नैपकीन, सिलाई मशीन, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, चश्मे, नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, कटर, रंग, अभ्यास बुक और नोटबुक पर GST को 12-18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत या शून्य कर दिया गया है।

    लग्जरी कार और अन्य वस्तुओं पर टैक्स में कमी

    1200 सीसी तक की पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी कारों, 1500 सीसी तक की डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों, तिपहिया वाहनों, 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों, वस्तु ढुलाई वाहनों, एयरकंडीशनर, 32 इंच से बड़े टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और बर्तन धोने की मशीन पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

    अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

    विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से घरेलू खपत में तेजी आएगी, खासकर मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी। मांग बढ़ने से निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि तात्कालिक राजस्व नुकसान की भरपाई बाजार की गतिविधियों में तेजी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार से हो जाएगी।

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