Ranchi : झारखंड के CM हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में फंसे आरोपियों प्रियरंजन सहाय और विपिन कुमार सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें राहत दी। इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
ईडी ने इस मामले में 16 अप्रैल 2024 को प्रियरंजन सहाय, मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह और जेएमएम नेता अंतू तिर्की को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने अंतू तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
गिरफ्तारी के बाद से सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। ईडी ने इस घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद, तापस घोष, अंतू तिर्की, बिपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद, प्रियरंजन सहाय, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, डीड राइटर इरशाद अख्तर और संजीत कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
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