Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    26 Aug, 2025 ♦ 4:36 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»जोहार ब्रेकिंग»लोहरदगा : 3 लोगों को जिंदा जलाकर मारने का मामला : 22 दोषी करार, फैसला 8 को
    जोहार ब्रेकिंग

    लोहरदगा : 3 लोगों को जिंदा जलाकर मारने का मामला : 22 दोषी करार, फैसला 8 को

    Team JoharBy Team JoharAugust 3, 2019No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    JoharLive Team

    लोहरदगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत ने अंधविश्वास एवं अफवाह में तीन लोगों को जलाकर मार डालने के मामले में 22 लोगों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख आठ अगस्त तय है। कैरो थाना क्षेत्र के चिपो ठेकाटोली में 17 अप्रैल 2016 को एक ही परिवार के तीन लोगों को घर में बंद कर जिंदा जला दिया गया था। चिपो ठेकाटोली निवासी गोवर्धन भगत पर ग्रामीणों का आरोप था कि वह ओझा-गुणी करता था। 500 से ज्यादा ग्रामीणों ने गोवर्धन भगत सहित परिवार के चार सदस्यों को घर में बंद कर आग लगा दी थी। इसमें गोवर्धन उरांव (60), मादो भगताईन (55 ) व सुखमनिया भगताईन (30) की मौत हो गई थी। घटना की जानकारी देर रात पुलिस को मिली थी।
    इसके बाद दल-बल के साथ तत्कालीन एसपी कार्तिक एस. मौके पर पहुंचे थे। एसपी ने साहस दिखाते हुए खुद आग से जल रहे मकान में प्रवेश कर गोवर्धन भगत के पुत्र लालदेव भगत को बचाकर बाहर निकाल लिया था। चेरगा भगत के पुत्र राजेश भगत के बयान पर कैरो थाना में मामला दर्ज किया गया था। घटना में धनी उरांव के पुत्र बीरू उरांव सहित 24 अन्य और लगभग 500 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
    मामले में दो सेशन ट्रायल चला था। तीन साल तक ट्रायल के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। फिर 22 लोगों को मामले में दोषी पाया गया। गोवर्धन भगत पर ग्रामीणों को संदेह था कि वह बच्चा चोरी कर उसकी नरबलि देता है।

    #Jharkhand News #latest hindi news #Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleछत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, 7 नक्सली ढेर
    Next Article लालू से मिलने रिम्स पहुंचे उनके समधी कैप्टन बीएन यादव

    Related Posts

    जमशेदपुर

    जमशेदपुर में त्यौहारों की रौनक, हरतालिका तीज और गणेश पूजा के तैयारियों से सजा बाजार…

    August 25, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, कई विभागों ने खर्च नहीं की बजट की 23 प्रतिशत राशि

    August 25, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धुर्वा में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण, ठोस कार्ययोजना का निर्देश

    August 25, 2025
    Latest Posts

    जमशेदपुर में त्यौहारों की रौनक, हरतालिका तीज और गणेश पूजा के तैयारियों से सजा बाजार…

    August 25, 2025

    परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने प्यारे पोस्ट के जरिए Pregnancy का किया ऐलान…

    August 25, 2025

    झारखंड विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, कई विभागों ने खर्च नहीं की बजट की 23 प्रतिशत राशि

    August 25, 2025

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धुर्वा में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण, ठोस कार्ययोजना का निर्देश

    August 25, 2025

    झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र 2025 : 4296 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पारित

    August 25, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.