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    Home»ट्रेंडिंग»केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों व तीन पुलिस स्टेशनों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया
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    केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों व तीन पुलिस स्टेशनों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया

    Team JoharBy Team JoharMarch 28, 2024No Comments2 Mins Read
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    ईटानगर: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा करते हुए अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और एक अन्य जिले के तीन पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया. इन्हें 1 अप्रैल, 2024 से ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया जाएगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए. मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की, जिसमें तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग को उन तीन जिलों में शामिल किया गया है जहां एएफएसपीए को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है.

    इसके अलावा भारत सरकार ने असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी एएफएसपीए बढ़ा दिया है. अरुणाचल प्रदेश में तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को धारा 3 के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है. गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा शुक्रवार को जारी एक ताजा अधिसूचना में कहा गया कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958, 1 अप्रैल, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता.

    बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों की सुरक्षा की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है. इससे पहले, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्रों की घोषणा की थी. असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों को 1 अक्टूबर, 2023 से छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया गया है. AFSPA सुरक्षा बलों को कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ-साथ किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने का अधिकार देता है.

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