ज़ोमैटो को मिला 8.6 करोड़ रुपए का जीएसटी जुर्माना नोटिस, गुजरात टैक्स डिपार्ट्मन्ट ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ज़ोमैटो को गुजरात के राज्य कर उपायुक्त से जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एक आदेश देते हुए जीएसटी जुर्माना का नोटिस मिला है. स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई नियामकीय फाइलिंग के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक लाभ और जीएसटी के कम भुगतान के संबंध में मांग आदेश प्राप्त हुआ है.

ज़ोमैटो ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राज्य कर के उपायुक्त, गुजरात द्वारा जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के अनुसार एक आदेश प्राप्त हुआ है. जिसमें कुल लागू ब्याज 8,57,77,696 रुपए और जुर्माने के साथ 4,11,68,604 रुपए की जीएसटी की मांग की गई है.

इस बीच, ज़ोमैटो को 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान अपने ग्राहकों से डिलीवरी शुल्क संग्रह पर ब्याज और जुर्माने के अलावा, दिसंबर 2023 में डिलीवरी शुल्क पर अवैतनिक जीएसटी के लिए 402 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस भी मिला था.

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