18 वर्ष पूरा करने वाले युवक-युवती व छूटे हुए मतदाता सूची में दर्ज कराएं अपना नाम

बोकारो : अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है,तो आपके पास एक और मौका है मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का. भारत निर्वाचन आयोग एवं मंत्रिमंडल निर्वाचन रांची के निर्देशानुसार 1 अप्रैल को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवक-युवती व छूटे हुए आमजन अपना नाम मतदाता सूची में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं. लोकसभा आम निर्वाचन लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का यह आखिरी मौका है. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गिरिडीह एवं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में नामांकन की आखिरी तिथि 6 मई एवं फॉर्म 6 प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है. यानि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर मात्र 4 दिन शेष है.

आमजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. ऑफलाइन माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अपने नजदीकी मतदान केंद्र के बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर फॉर्म-6 भर सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आमजन को उन्हें अपने स्मार्ट मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करना होगा या इंटरनेट ब्राउजर पर वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की कार्रवाई करनी होगी. इसके अलावा विभिन्न सरकारी निजी कार्यालयों में गठित वोटर अवेयरनेस फोरम एवं आरडब्ल्यूडी के सचीव को फार्म छह उपलब्ध करा सकते हैं. उनके द्वारा सक्षम कार्यालय से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

निर्वाचन संबंधित किसी भी सहायता  शिकायत के लिए आमजन टोल फ्री नंबर 1950 को डायल कर सकते हैं. जिले में यह सेवा सुबह 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक संचालित है. यह सेवा मुफ्त है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो,पहचान पत्र आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र, जहां रह रहे हैं वहां का पू्र्फ जैसे बिजली का बिल या कोई दूसरा दस्तावेज, उम्र प्रमाण पत्र दसवीं कक्षा की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है.

लोकसभा आम निर्वाचन के तहत आगामी 25 मई को गिरिडीह एवं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है. ऐसे में मतदाताओं को मतदान करने से पहले मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र  प्रस्तुत करना होता है. यदि किसी कारणवश मतदाता मतदान केंद्र में ई-पीक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में मतदाता वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए ई-पीक के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज को मान्य किया गया है. इसमें पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किए गए कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,आधार कार्ड, सांसद, विधायक,पार्षद को जारी कार्ड एवं विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र शामिल है.

ये भी पढ़ें : चमरा लिंडा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 24 अप्रैल को करेंगे नामांकन दाखिल, विधायक प्रतिनिधि ने खरीदा पर्चा